अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला: तीनों दोषियों को कठोर आजीवन कारावास

कोटद्वार, उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित सह-अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराते हुए उन्हें कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता पुलकित आर्या पर लगाए गए चारों आरोप सही पाए गए हैं। तीन साल पुराने इस केस में उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश की नजरें कोर्ट के इस फैसले का इंतजार कर रही थीं।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि तीनों दोषियों पर जुर्माना लगाया जाए, और पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।अदालत ने कहा कि अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने समाज की आत्मा को झकझोर दिया है। दोषियों के इस कृत्य ने न्याय और मानवता को चुनौती दी थी, जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया।

 

 

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