स्वास्थ्य विभाग पौड़ी द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोतवाली पौड़ी में कोटपा एक्ट 2003 की धाराओं व चालान संबंधित गतिविधियों को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिससे तंबाकू उत्पादों को लेकर नियमावली का उल्लंघन करने पर पुलिस विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जा सके।
एन.टी.सी.पी कंसलटेंट स्वेता गुसाईं द्वारा मौजूद पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को ई-सिगरेट प्रतिबंध तथा हुक्का बार प्रतिबंध संबंधित नियमों के साथ ही तंबाकू उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय पौड़ी में एन.सी.डी. क्लीनिक के अंतर्गत तंबाकू उन्मूलन केंद्र स्थापित किया गया है जिसमें जो भी तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, उन्हें निशुल्क काउंसलिंग व दवाओं की सुविधा प्रदान की जाती है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध,18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध, शिक्षण संस्थानों से 100 गज के दायरे के भीतर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध एवं उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर कोटपा अधिनियम की धारा 4 व 6 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करने संबंधित जानकारी दी गई।
इस मौके पर एस.एस.आई. वेद प्रकाश, एस. आई. लक्ष्मी जोशी, कांस्टेबल अनिल बिजल्वाण, प्रवीण पुरी, एन.टी.सी.पी. काउंसलर दुर्गा नेगी, बालाजी सेवा संस्थान से ममता थापा व अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।