दुर्घटना में घायलों के रेस्क्यू में जिला प्रशासन की तत्परता व ग्रामीणों के सहयोग की मीडिया ने सराहना
दुर्घटना में शामिल प्रत्येक मृतक व्यक्ति को सड़क सुरक्षा कोष से 2 लाख की राहत राशि तथा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 3 लाख रुपये (कुल 05-05 लाख रुपये) तथा गंभीर रूप से घायल को प्रत्येक व्यक्ति को 01- 01 लाख रुपये की दी जाएगी सहायता राशि
जिला चिकित्सालय में किसी भी दुर्घटना के घायलों व अन्य रोगियों के उपचार की पर्याप्त व्यवस्था, सोशल मीडिया पर हो रहे भ्रामक प्रचार पर ध्यान न दें
जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की वस्तु स्थिति को लेकर जिलाधिकारी डॉ० आशीष चौहान ने जिला कार्यालय में प्रेस प्रतिनिधियो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी, 2025 को जनपद गढ़वाल की तहसील पौड़ी क्षेत्रान्तर्गत पौड़ी-देहलचौरी मोटर मार्ग पर ग्राम क्यार्क की सीमा के अंतर्गत हुई बस दुर्घटना में प्रभावित/ घायलों को जिला चिकित्सालय पौड़ी में समुचित उपचार देने में अव्यवस्था सम्बन्धी शिकायत एवं सोशल मीडिया (ट्वीटर) में प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेते हुए चिकित्सालय पौड़ी में आपात स्थिति में हर तरह की सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने, चिकित्सालय में बुनियादी सुविधाओं, आवश्यक दवाइयों, मेडिकल स्टॉफ एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराये जाने हेतु विस्तृत जांच एवं आकलन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट, पौड़ी को नामित नामित गया है। कहा कि नामित अधिकारी जिला चिकित्सालय पौड़ी की तमाम व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में अपनी विस्तृत आख्या 01 सप्ताह भीतर प्रस्तुत करेंगे।
उन्होंने बताया कि जिला चिकित्सालय में वर्तमान में मैन पॉवर की पर्याप्त उपलब्धता है, कहा कि चिकित्सालय में 19 विशेषज्ञ चिकित्सक/चिकित्सक, 04 फर्मेंसी अधिकारी, 34 नर्सिग स्टॉफ, 2 दृष्ठिमितिज्ञ अधिकारी, 4 प्रयोगशाला प्रविधिज्ञ, 2 सीसी स्कैन/एक्सरे टेक्नीशियन, 2 फिजियोथेरेपिस्ट, 01 डेंटल हाई जिनिस्ट, 13 कक्ष सेवक/सेविका उपलब्ध है। कहा कि इसके अलावा चार अन्य चिकित्सकों आज/ कल (कार्यालय दिवस) में ज्वाइन करने जा रहे हैं।
बस दुर्घटना में मृतकों व घायलों को दिए जाने वाले प्रतिकार को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि दुर्घटना में मृतक व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख रुपये सड़क सुरक्षा कोष राहत राशि के रूप में जबकि 03 लाख रुपये मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता राशि के रूप में कुल 05 लाख रुपये प्रति व्यक्ति जबकि गंभीर रूप से घायल प्रत्येक व्यक्ति को एक 01-01 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जिस दुर्घटना में 10 लाख रुपए सहायक राशि के रूप में वितरण किए जाने की बात की जा रही है उसमें 5 लाख रुपए उत्तराखंड परिवहन निगम दुर्घटना प्रतिकर के रूप में शामिल है जो की एक प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी का भाग है।
प्रेस वार्ता में अपर जिलाधिकारी अनिल गर्ब्याल, संयुक्त मजिस्ट्र दीपक रामचंद्र सेठ, सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार, एसीएमओ डॉक्टर रमेश कुंवर, थाना प्रभारी पौड़ी अमरजीत सिंह सहित प्रेस प्रतिनिधि उपस्थित थे।