जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में वाल्मिकी बस्ती पौड़ी में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में सचिव ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।
आयोजित शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व सिविल जज नाज़िश कलीम ने कहा कि यह कानून वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता के अधिकारों की रक्षा, भरण-पोषण, सम्मान और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने उपस्थित लोगों को अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले विभिन्न अधिकारों, आवेदन प्रक्रिया, भरण-पोषण से जुड़े नियम, संपत्ति संरक्षण तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जरूरतमंदों व वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता और परामर्श उपलब्ध कराया जाता है।
इस अवसर पर रिटेनर अधिवक्ता कुसुम नेगी, अधिकार मित्र बबीता, निशा, मनोज पाल सहित वाल्मिकी समुदाय के वरिष्ठ नागरिक व स्थानीय लोग उपस्थित थे।