मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद्र ने जानकारी दी कि आयकर की धारा 161 के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 का निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनर आयकर आगणन हेतु इस वर्ष के लिए निर्धारित बचत विवरण सभी साक्ष्यों के साथ चैप्टर -06 के अनुसार मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय पौड़ी को एक सप्ताह के भीतर छाया प्रति के साथ उपलब्ध कराएं।
मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि यदि निर्धारित समय सीमा तक बचत विवरण प्राप्त नहीं होते हैं तो नियमानुसार आयकर का आगणन कर पेंशन से आयकर की कटौती की जाएगी। उन्होंने सभी पेंशनरों से इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने को कहा ताकि किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।