त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला मुख्यालय पौड़ी में गुरुवार को पीठासीन अधिकारियों को द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। प्रशिक्षण में 880 पीठासीन व मतदान अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान शांति और गोपनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिये कि मतदाता किसी भी स्थिति में मोबाइल फोन, कैमरा या अन्य रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर मतदान केंद्र में प्रवेश न करें। उन्होंने कहा कि यदि मतदान की गोपनीयता भंग होती है तो यह गंभीर मामला बन सकता है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से लें और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसे बिना किसी संकोच के वरिष्ठ अधिकारियों से साझा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही समस्त प्रक्रिया को निष्पक्षता से संपन्न कराएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट की सहायता ली जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी आपदा या सड़क मार्ग बंद होने की स्थिति में प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया शुरू व समाप्ति के बाद मतपेटिका को सुरक्षित रूप से जमा करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी मतदान टीमों के साथ सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गयी है, ताकि किसी भी परिस्थिति में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी प्रशिक्षण दीपक रावत ने पीठासीन अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि मतदान की पारदर्शिता एवं गोपनीयता बनाए रखना अधिकारियों की मुख्य जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी पीठासीन अधिकारी को पेपर सील की जानकारी संबंधित लेखा डायरी में दर्ज करनी चाहिए। साथ ही यदि कोई मतदान अभिकर्ता पेपर सील की संख्या नोट करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने से न रोका जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मतदान के लिये मतपेटी तैयार होने के बाद, पीठासीन अधिकारी को उपस्थित अभिकर्ताओं या उम्मीदवारों को निर्वाचक नामावली दिखाएं और उन्हें मतदान की गोपनीयता बनाये रखने की जानकारी दें।