निजी पैथोलॉजी लैबों के निरीक्षण के आदेश

जसपाल नेगी

मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी डा0 प्रवीण कुमार के निर्देशन पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 पारुल गोयल द्वारा पौड़ी शहरी क्षेत्र में स्थापित निजी पैथोलाॅजी लैब स्वास्तिक व भगवती पैथोलाॅजी लैब का निरीक्षण किया गया, जिसमें पैथोलाॅजी लैबों के सम्बन्धित दस्तावेजपूर्ण पाये गये, दोनों लैेबों में टेस्ट से सम्बन्धित नियत दरों की सूची चस्पा नही पायी गयी थी जिस हेतु सम्बन्धित लैब संचालकों को नियत दरों की सूची चस्पा करने के साथ ही मरीजों से निर्धारित शुल्क के अनुसार ही धनराशि लेने व लैबों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट को उचित तरीके से संग्रहित करने हेतु निर्देशित किया गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 प्रवीण कुमार द्वारा जानकारी देते हुये बताया गया कि वर्षाकाल के दौरान राजकीय चिकित्सालयों के अतिरिक्त भी आमजन द्वारा निजी पैथोलाॅजी लैबों में जाचं करायी जाती है, आमजन को रक्तजाचं में कोई परेशानी न हो इसके साथ ही उनकी जांच वैध निजी पैथोलाॅजी केन्द्रो से ही हो इसके दृष्टिगत स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश पर विभाग द्वारा जनपद में स्थापित समस्त पैथालाॅजी लैब व ब्लड कलैक्शन सेटरों का निरीक्षण किया जा रहा है।

उनके द्वारा बताया गया कि पैथोलाॅजी लैब व ब्लड कलैक्शन सेंटरों का नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण और विनियमन अधिनियम, 2010 के तहत पंजीकरण अनिवार्य है इसके साथ ही उक्त लैेबों में कार्यरत चिकित्सक व तकनीकी स्टाफ अपने पद के अनुरुप शैक्षिक अर्हता के साथ ही राज्य मेडिकल कांउसलिंग में पंजीकरण अनिवार्य हैं जनपद में संचालित निजी पैथोलॅाजी लैब,ब्लड कलैक्शन सेंटरों एवं झोलाछाप चिकित्सकों का निरीक्षण करने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर निजी लैब संचालको के विरुद्ध एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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