जिला मुख्यालय क्षेत्र में बिना मान्यता के संचालित हो रहे एक मदरसे को प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी कर सील कर दिया गया। यह कार्रवाई संबंधित मदरसे द्वारा निर्धारित मानकों एवं संचालन संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण न किए जाने के चलते की गई।
प्रशासनिक टीम में जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल थे। जांच के दौरान मदरसे के पास वैध मान्यता से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मदरसे को तत्काल प्रभाव से बंद कर सील कर दिया गया।
प्रशासन द्वारा अन्य ऐसे संस्थानों की भी जांच की जा रही है, जो बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं।
मंगलवार को उप जिलाधिकारी पौड़ी रेखा आर्य के नेतृत्व में अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग की टीम ने जेल गदेरे के समीप संचालित हो रहे मदरसे का निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी आर्य ने बताया कि मदरसा संचालक ने एजुकेशन सोसाइटी का पंजीकरण तो करवाया है, लेकिन उत्तराखंड अशासकीय अरबी और फ़ारसी मदरसा मान्यता विनियमावली 2019 के अंतर्गत पंजीकरण नहीं करवाया है। जबकि नियमानुसार मदरसे में पढ़ाने के लिए उक्त पंजीकरण आवश्यक है।
मान्यता न होने पर मदरसे को सील करते हुए नियमानुसार मान्यता लेने के निर्देश दिये गये हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने संचालकों को पंजीकरण सम्बंधित जानकारी दे दी है।
टीम में खण्ड शिक्षा अधिकारी मास्टर आदर्श, प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी पंकज मैंदोली, नायब तहसीलदार उपेंद्र सिंह राणा सहित अन्य राजस्व और पुलिस अधिकारी शामिल थे।