पौड़ीः जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ0 आशीष चौहान ने विगत 12 सितम्बर 2024 को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह गडोली जिला पौड़ी गढ़वाल में एक किशोर उम्र 17 वर्ष के बाथरूम में मृत पाए जाने की घटना को लेकर किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के नियम 85 (XIV) के अन्तर्गत मजिस्ट्रियल जांच हेतु उपजिला मजिस्ट्रेट बारहस्यूं पौडी को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
उपजिला मजिस्ट्रेट बारहस्यूं दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि जो कोई भी व्यक्ति उक्त घटना के सम्बन्ध में जो कुछ भी जानकारी रखता हो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक सप्ताह अन्दर किसी भी कार्य दिवस पर उपजिला कार्यालय बारहस्यूं पौड़ी के न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।