जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं की समीक्षा को लेकर एनआईसी कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सेवा के अधिकार अधिनियम को गम्भीरता से लेते हुए निर्धारित समयावधि पर आवेदक के प्रमाण पत्रों को निर्गत करना सुनिश्चित करें। सेवा का अधिकार अधिनियम संबंधी वार्षिक रिर्पोट में शिक्षा व उद्यान विभाग के स्तर पर लम्बित प्रकरणों को देखते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षाधिकारी व जिला उद्यान अधिकारी का माह सितम्बर के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। उन्होने यह भी स्पष्ट किया कि राईट टू सर्विस की अगली बैठक में विभागाध्यक्ष स्वंय प्रतिभाग करें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन विभागों द्वारा सेवा के अधिकार की रिर्पोट जिला कार्यालय को नहीं भेजी है वे प्राथमिकता के आधार पर रिर्पोट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बताया कि विकासखण्ड/तहसील रिखणीखाल, धुमाकोट, लेंसडौन व पोखड़ा में दिल्ली से अप्रूवल के बाद शीघ्र हीं आधार सेवा केन्द्र की सेवाएं शुरु होने जा रही है, इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी अधार सेवा केन्द्रों की सुविधा मुहैया कराने को लेकर प्रयास निरंतर जारी है।
बैठक में उपजिलाधिकारी कोटद्वार सोहन सैनी, उपजिलाधिकारी यमकेश्वर चतर सिंह चौहान, एसडीएम लैंसडौन शालिनी मोर्या, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी सहित अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।