धूम्रपान निषेध को लेकर होटल संचालकों का प्रशिक्षण आयोजित

जसपाल नेगी

आज स्वास्थ्य विभाग पौड़ी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी डॉo शिव मोहन शुक्ला द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद में पंजीकृत होटल,रिजॉर्ट रेस्टोरेंट आदि में धूम्रपान के लिए निर्धारित क्षेत्र बनाए जाने को लेकर होटल एसोसिएशन जयहरीखाल के प्रतिनिधियों हेतु पीक्स एंड पाइन होटल जयहरीखाल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम श्वेता गुसाईं द्वारा बैठक में होटल एसोसिएशन के मौजूद प्रतिनिधियों को कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 की विस्तृत जानकारी दी गई। उक्त धारा के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान निषेध है। जिस हेतु होटल मालिकों को संबंधित क्षेत्र के ऐसे रेस्टोरेंट जहां 30 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता के अतिरिक्त जिन होटलों में 30 से ज्यादा कमरे हों वहां धूम्रपान हेतु अलग जगह चिन्हित की जानी आवश्यक है। जो कि मुख्य परिसर से अलग होने के साथ ही वहां पर नाबालिक बच्चों का प्रवेश पूर्णतः निषेध हो साथ ही धूम्रपान के अतिरिक्त वहां पर कोई भी अन्य सेवा प्रदान नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि धूम्रपान हेतु निश्चित स्थान निर्धारित किया जाना इस लिए अति आवश्यक है क्योंकि जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं उन्हें धूम्रपान से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।

इस दौरान होटल एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा एक माह के अंदर चेतावनी साइनेज लगाने की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कहा गया। इस दौरान जिला समन्वयक पी.सी.पी.एन.डी.टी. आशीष रावत, मनमोहन देवली, बालाजी सेवा संस्था से अजीत होटल एसोसिएशन से विकास,अशोक सबलोक, निखिल, विवेक जसपाल शर्मा आदि उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *