अंकिता हत्याकांड में कोर्ट का नही आया फैसला

 

 

अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने कोर्ट में अर्जी देकर मांग की है कि नार्को टेस्ट में उनसे पूछा जाए कि अंकिता को नहर में धक्का किसने दिया । पुलकित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जेल से दो पृष्ठ की अर्जी कोर्ट में पेश की । उसने पुलिस से केवल वीआईपी व मोबाइल ही नहीं बल्कि अंकिता से जुड़े छह और सवाल नार्को टेस्ट में पूछने की मांग की है । बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने नार्को टेस्ट के संबंध में एक प्रार्थनापत्र कोर्ट में दिया है । पुलकित ने इसमें पुलिस पर झूठे बयान दर्ज करने का आरोप लगाया । उसने कहा कि पुलिस राजनीतिक और मीडिया के दबाव में केवल वीआईपी और मोबाइल का पता लगाने से संबंधित दो प्रश्नों को ही नार्को टेस्ट में शामिल कर रही है । पुलकित ने प्रार्थनापत्र में कहा कि अंकिता हत्याकांड से जुड़े छह प्रश्नों को नार्को टेस्ट में शामिल किया जाए ताकि पूरा सच कोर्ट के सामने आ सके । साथ ही नार्को टेस्ट को अदालत के सामने लाइव कराने और इसकी वीडियोग्राफी को सील कर कोर्ट में प्रस्तुत करने की मांग भी की गई है ताकि वीडियो में छेड़छाड़ न हो सके । पुलकित ने नार्को टेस्ट के दौरान अपने अधिवक्ता को भी साथ रखने की अनुमति अदालत से मांगी है । आज इस पूरे मामले को लेकर अदालत में गहमागहमी रही । ठीक 12 बजे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडेय की अदालत ने सुनवाई शुरू की । अभियोजन व बचाव पक्ष ने अपनी दलीलें पेश कीं । करीब आधे घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तिथि दस जनवरी निर्धारित कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता जितेंद्र सिंह रावत ने नार्को व पॉलीग्राफ कराने के पक्ष में सशक्त दलीलें दीं ।

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